झाबुआ पेटलावद से जेमाल मैडा की रिपोर्ट - *रविवार को जिले के बाजारों में लोगों की अत्याधिक भीड़ होकर आवश्यक सावधानी नहीं बरतने के कारण में दंड प्रक्रिया व धाराऐं लागू*
मध्यप्रदेश शासन ग्रह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्रांक 204/2020/ सी-1दिनांक 09/07/2020 के प्रदत निर्देशों के परिपालन में COVID-19(नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए रविवार को जिले के बाजारों में लोगों की अत्यधिक भीड़ होकर आवश्यक सावधानी नहीं बरतने के कारण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 मे निहित प्रावधानों के अंतर्गत झाबुआ जिले मैं रविवार के दिन (आवश्यक सेवाओं,मेडिकल, निरंतर कार्य से औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर )समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती है।
इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा- 51, 60, एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाही की जावेगी । यह आदेश आगामी आदेश तक रहेगा।
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