झाबुआ । मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया की दिनांक 13.08.2020 को फरियादी द्वारा पुलिस थाना रायपुरिया में रिपोर्ट लिखवाई की उसका लडका जामसिंह एवं उसके साथ प्रकाश अपनी मोटरसाईकल से रायपूरिया से अपने घर गा्म सूरीनाला जा रहे थे कि मोहनकोट के पास कल्याणुरा की तरफ से एक ट्रक क्रं RJ 09 GC 1091 का चालक अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक तरिके से चलाकर लाया ओर मोटरसाईकल को टक्कर मार दी जिसके कारण जामसिंग एवं प्रकाश को चोटें आई पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा आरोपी ट्रक ड्राइवर क्यूपम गफफार निवासी रतलाम के विरूद्ध धारा 279, 337 भादवि एवं 184 मोटर व्हिकिल एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई आज दिनांक 11-12-2020 को न्यायालय श्री राजेन्द्र बर्मन न्याटयिक मजिस्ट्रेट पेटलावद द्वारा न्यादयालय उठने तक की सजा एवं 6500 रूपये के अर्थदण्ड से आरोपी को दण्डित किया गया
प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्री सुरेश जामोद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई
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