@pressnote- जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीक़ी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 21.05. 2020 को आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा मुखबिर की सुचना पर ग्राम छापरखंडा में भारत पिता रतु बंडोड की किराना दुकान से अवैध विदेशी मदिरा विस्की की 8 पेटी कुल 72 लीटर शराब जब्त कर म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 कि धारा 34(1)एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । शराब की अनुमानित किमत 40000 रूपये हैं। आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी ओर आरक्षक कान्तु डामोर, राम शर्मा, सोहन नायक, पुष्पा बारिया का सराहनीय योगदान रहा।
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